एक करोड़ निकासी पर 2 प्रतिशत की टीडीएस कटौती सितंबर से लागू होने पर व्यापारियों में मची खलबली

5 हजार रुपए भी किसानों को नगदी नहीं देंगे व्यापारी

मध्यप्रदेश सरकार के आदेश पर प्रदेश की मंडियों में व्यवसायरत अनाज व्यापारी किसानों को 2 लाख रुपए तक का नकद भुगतान कर रहे हें लेकिन सितंबर माह से व्यापारी किसानों को 5 हजार रुपए भी नगद में नहीं देंगे। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित किया गया है कि सालाना 1 करोड़ रुपए निकालने वाले कारोबार से 2 प्रतिशत टीडीएस कटौती की जाएगी। उक्त प्रस्तावित प्रावधान 1 सितंबर 2019 से लागू हो रहा है। केंद्र सरकार के इस प्रस्तावित प्रावधान से भोपाल सहित मध्यप्रदेश के अनाज व्यापारियों में खलबली मच गई है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अब बैंक से कैश निकालने पर भी टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। सालभर में अगर कोई व्यक्ति बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकालता है तो उस पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त टीडीएस लगाया जाएगा। यह प्रावधान व्यक्तिगत और संस्था पर भी लागू होगी। आयकर अधिनियम के अंतर्गत संशोधित एक नए खंड (धारा-194एन) यह प्रावधान लागू होगी। इसके अंतर्गत यदि एक व्यक्ति 4 लाख रुपए प्रति  सप्ताह निकालता है तो 10 महीने में वह 1 करोड़ रुपए की लिमिट पार कर जाएगा। ऐसे में 2 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स कटेगा। एक करोड़ रुपए पर बैंक 2 लाख रुपए टैक्स काटेगा और सरकार को जमा करा देगा। टैक्स एक्सपटर््स के मुताबिक आयकर अधिनियम में संशोधन 1 सिंतबर को लागू होगा, जिसका मकसद कैश में लेन-देन में कमी लाना है। वरिष्ठ कर सलाहकार राजेश जैन के अनुसार कैशलेश इकोनाॅमी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

  खास बातें

  •    आयकर अधिनियम में संशोधन 1 सिंतबर को लागू होगा।
  •    एक करोड़ रुपए पर बैंक 2 लाख रुपए टैक्स काटेगा।
  •    टैक्स एक मुश्ठ निकासी ही नहीं बल्कि कुल निकासी पर भी है।

केंद्र सरकार के बजट में प्रस्ताव प्रावधान एक सितंबर से लागू रही है। इसक अमल में आने के बाद मंडी व्यापारी किसानों को उपज खरीदी के उपरांत 5 हजार रुपए तक की नकद राशि का भुगतान नहीं करेगा है। भुगतान करेगा तो आरटीजीएस और एनएफटी के मार्फत।